PAN–Aadhaar लिंकिंग: किन लोगों को नहीं करना अनिवार्य, जानिए पूरे नियम
नई दिल्ली,29.12.2025। देश में आयकर से जुड़े नियमों के तहत अधिकतर लोगों के लिए PAN और Aadhaar को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों को इस दायित्व से छूट भी दी है। हाल ही में सामने आई जानकारी के अनुसार, आयकर कानून में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी PAN धारकों पर यह नियम समान रूप से लागू नहीं होता।
नियमों के मुताबिक, Non-Resident Indians (NRI) जिनके पास Aadhaar नहीं है, उन्हें PAN-Aadhaar लिंक कराने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह विदेशी नागरिक, जो भारतीय नागरिक नहीं हैं और Aadhaar के पात्र नहीं हैं, वे भी इस अनिवार्यता से बाहर रखे गए हैं। इसके अलावा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक (Super Senior Citizens) को भी PAN-Aadhaar लिंकिंग से छूट दी गई है।
इसके साथ ही, जिन किशोरों (Minors) के नाम पर PAN जारी किया गया है, उन्हें भी तब तक Aadhaar लिंक कराने की जरूरत नहीं होती, जब तक वे वयस्क नहीं हो जाते। हालांकि, आयकर विभाग यह भी स्पष्ट करता है कि यदि कोई व्यक्ति इन श्रेणियों में आता है लेकिन उसके पास पहले से Aadhaar मौजूद है, तो उस स्थिति में लिंकिंग की बाध्यता लागू हो सकती है।
आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत जिन लोगों पर यह नियम लागू होता है और वे निर्धारित समय सीमा तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं कराते हैं, उनका PAN निष्क्रिय (Inoperative) हो सकता है। इससे आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंकिंग लेन-देन और निवेश से जुड़ी कई सेवाओं में परेशानी आ सकती है। ऐसे में आयकर विभाग की सलाह है कि जिन लोगों पर यह नियम लागू होता है, वे समय रहते लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि भविष्य में किसी तरह की दिक्कत से बचा जा सके।
